Supreme Court ने आधार कार्ड पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता: SC
- बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी।
- RJD ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका।
