Breaking: महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम, लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश, केंद्र सरकार ने गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए। इनका उद्देश्य 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पूरी तरह लागू करना है, जिसके तहत 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था होगी।
इन प्रस्तावों में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की बात भी शामिल है। इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही सीटों के पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।
सरकार द्वारा पेश किए गए तीन प्रमुख विधेयकों में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं।
संविधान संशोधन विधेयक के तहत जनसंख्या से जुड़े प्रावधानों को अपडेट करने और संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव कर लोकसभा की अधिकतम सीटें 850 करने का रास्ता साफ किया जाएगा।
वहीं, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक का मकसद दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना और सीटों का पुनर्निर्धारण करना है।
परिसीमन विधेयक 2026 के जरिए नए सिरे से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि 1976 के बाद लोकसभा सीटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अब परिसीमन जरूरी हो गया है। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी और इसके लिए प्रत्येक राज्य में परिसीमन आयोग गठित होगा, जो सभी पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम फैसला करेगा।
