Online Registry Haryana : प्रदेश सरकार एक नवंबर से हरियाणा के सभी 22 जिलों में रजिस्ट्री की नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही पुरानी पेपर प्रणाली को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मंगलवार को वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक हुई। जिसमें जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने हिस्सा लिया।
तीन नवंबर से पहले खरीदे गए स्टाम्प पेपर 15 नवंबर तक मान्य रहेंगे उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि नई प्रणाली के तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इससे दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों की जरूरत खत्म हो जाएगी और सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। नागरिक पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री दस्तावेज आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर से पहले खरीदे गए स्टाम्प पेपर 15 नवंबर तक मान्य रहेंगे, इसके बाद केवल ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री होगी।
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वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस प्रणाली को सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल हरियाणा की दिशा में अहम पहल डीसी ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने का काम करेगी। इस नई व्यवस्था से नागरिकों को फाइलों के झंझट से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज़ होगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तहसील स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने इसे डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो शासन प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
इंतकाल और ततीमा प्रक्रिया भी होगी ऑनलाइन डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अब इंतकाल प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल स्वचालित रूप से जनरेट हो जाएगा, जिससे नागरिकों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंतकाल की प्रति पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी। डीसी ने सभी एसडीएम को ततीमा और पार्टिशन मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
